नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल में बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बच्चों के सड़क पर खेलने संबंधी परेशानी को देखते हुए एक अच्छा फैसला दिया है। नैनीताल में बच्चों की खेल संबंधी परेशानी का स्वतः संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई में सुबह 6 से 8.30 बजे तक नैनीताल लोअर माल रोड पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है।
कोर्ट के आदेश के बाद अब सुबह 6 से 8.30 बजे तक लोअर माल रोड पर बच्चे अपनी खेल गतिविधियों को कर सकते हैं। इस दौरान वहां यातायात बंद रहेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान में सुबह 6 से 7.30 बजे तक लोअर माल रोड पर यातायात बंद किया जाता है। अब इस समय को सुबह 8.30 तक किया जाना चाहिए। आदेश दिया कि इस दौरान जिला और पुलिस प्रशासन अपर माल रोड पर ही दोनों तरफ यातायात संचालन की व्यवस्था करे। साथ लोअर माल रोड पर इस दौरान यातायात बंद रहने का प्रचार भी करें।
हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या खेलो इंडिया के तहत ऐसी कोई नीति है जिससे बच्चों के शारीरिक विकास के लिए खेल के मैदान विकसित किए जा सकें। कोर्ट ने कहा था कि खेल का मैदान न होने की वजह से बच्चे मोबाइल, कंप्टूयर में समय बर्बाद कर रहे हैं। जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ रहा है।