देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में वैयक्तिक बार के लिए आबकारी लाइसेंस नीति संबंधी नियमों को स्थगित कर दिया है।
इस संबंध में आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं। आबकारी आयुक्त के अनुसार आबकारी नीति विषयक नियमावली -2023 के नियम 13, 11 जो वैयक्तिक लाइसेंस हेतु अनुज्ञापन से संबंधित हैं उन्हें अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।