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विभागों को तीन माह में चयनित अभ्यर्थी को देनी होगी नियुक्ति

उत्तराखंड में सरकारी पदों में भर्ती के लिए नई नियमावली लागू

देहरादून। उत्तराखंड ने राज्यधीन सेवाओं में आयोग और अन्य चयन संस्थाओं के जरिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची की नई नियमावली जारी हो गई है। कार्मिक और सतर्कता विभाग के सचिव शैलेश बगोली की ओर से इस नियमावली के लागू होने के आदेश जारी किए हैं।

यह नियमावली सरकार के सभी नियंत्राधीन विभागों में समूह क, ख, ग, घ की सीधी भर्ती के समस्त पदों पर लागू होगी। किसी अन्य सेवा  नियमावली या तत्समय के आदेशों में अंतविष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह नियम लागू होंगे।

चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने पर विभाग को नियुक्तियों देनी होगी। संबंधित विभाग आवंटन प्राप्त होने के तीन माह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के लिए एक माह का समय दिया जाएगा। जो अपरिहार्य परिस्थितियों  में बढ़ाया जा सकता है।

आयोग/ चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के परीक्षाफलों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची / आवंटन सूची का उपयोग नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सूची प्राप्त होने की तिथि से एक साल के बाद किसी भी सेवा में हुई रिक्ति को भरने के लिए नहीं किया जाएगा। यदि कोई चयनित अभ्यर्थी समय पर नियुक्ति नहीं लेता तो उस पद को अगले साल होने वाली रिक्ति में शामिल किया जाएगा। परंतु एकल संवर्ग हेतु प्रतीक्षा सूची से चयन की कार्यवाही की जा सकती है। एकल संवर्ग के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से प्रवीणता में तैयार चयनित प्रतीक्षा सूची रिक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत तक ही जारी की जा सकती है। प्रतीक्षा सूची केवल एक वर्ष या आगामी भर्ती के अधियाचन जारी होने तक ही मान्य होगी। इस तिथि के बाद प्रतीक्षा सूची का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

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