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डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

इस प्रक्रिया की दरें तीन साल तक वैध रहेंगी और सभी पात्र एजेंसियों पर लागू होंगी

दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय संचार ब्यूरो को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी “डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023” को मंजूरी दे दी है। यह डिजिटल मीडिया क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए भारत सरकार की विज्ञापन शाखा है। उभरते मीडिया परिदृश्य और मीडिया उपभोग के बढ़ते डिजिटलीकरण के जवाब में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने और जागरूकता पैदा करने के सीबीसी के मिशन में को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

डिजिटल यूनिवर्स में विशाल ग्राहक आधार, डिजिटल विज्ञापनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी सक्षम संदेश विकल्पों के साथ मिलकर लक्षित तरीके से नागरिक केंद्रित संदेश की प्रभावी डिलीवरी की सुविधा प्रदान करेगा, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक उन्मुख अभियानों में लागत दक्षता आएगी। हाल के वर्षों में, जिस तरह से दर्शक मीडिया का उपभोग करते हैं, उसमें डिजिटल स्पेस की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कारण देश में उन लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है जो अब इंटरनेट, सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों से जुड़े हुए हैं। ट्राई के भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक जनवरी-मार्च 2023 के अनुसार, मार्च 2023 तक भारत में इंटरनेट की पहुंच 880 मिलियन से अधिक है, और मार्च 2023 तक दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 1172 मिलियन से अधिक है।

यह नीति सीबीसी को ओटीटी और वीडियो ऑन डिमांड स्पेस में एजेंसियों और संगठनों को सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाएगी। सीबीसी डिजिटल ऑडियो प्लेटफार्मों के पैनल के माध्यम से पॉडकास्ट और डिजिटल ऑडियो प्लेटफार्मों पर श्रोताओं की बढ़ती संख्या का लाभ उठाने में भी सक्षम होगा। इंटरनेट वेबसाइटों को सूचीबद्ध करने की अपनी प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने के अलावा, सीबीसी अब पहली बार अपने सार्वजनिक सेवा अभियान संदेशों को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी प्रसारित करने में सक्षम होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सार्वजनिक बातचीत के लोकप्रिय चैनलों में से एक बनने के साथ, नीति उस प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करती है जिसके माध्यम से सीबीसी इन प्लेटफार्मों पर सरकारी ग्राहकों के लिए विज्ञापन दे सकता है। यह नीति सीबीसी को विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल मीडिया एजेंसियों को सूचीबद्ध करने का अधिकार भी देती है। नीति डिजिटल परिदृश्य की गतिशील प्रकृति को भी पहचानती है और सीबीसी को विधिवत गठित समिति की मंजूरी के साथ डिजिटल स्पेस में नए और अभिनव संचार प्लेटफार्मों पर शामिल होने का अधिकार देती है। सीबीसी की डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करते हुए, दर खोज के लिए प्रतिस्पर्धी बोली पेश करती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से खोजी गई दरें तीन साल तक वैध रहेंगी और सभी पात्र एजेंसियों पर लागू होंगी। आज के युग में भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों के पास एक समर्पित सोशल मीडिया हैंडल हैं, जो बड़ी मात्रा में इन्फोग्राफिक्स और वीडियो तैयार करते हैं जिनकी पहुंच हैंडल के ग्राहकों तक ही सीमित है। सरकारी मंत्रालयों और विभागों की इस पहुंच को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाई, केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा जो सभी प्रकार के मीडिया के माध्यम से विज्ञापन जारी करने के लिए नामित संगठन है।

डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 कई हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद तैयार की गई है और भारत सरकार की डिजिटल आउटरीच को बढ़ाने और नागरिकों तक सूचना प्रसार में सुधार के रोडमैप की रूपरेखा तैयार करती है। केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करता है और भारत में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने और जानकारी प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। सीबीसी बदलते मीडिया परिदृश्य को अपनाने और व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

 

 

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